लॉकडाउन 04....31 तक


देश मे लॉकडाउन 04 को 31 मई तक बढ़ाया


राज्य सरकारों को दिए अधिक अधिकार


गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी


शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को अनुमति






दिल्ली। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश मे लॉकडाउन 04 को आगामी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर देश के गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।


ये है गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु,जिनमे राज्य सरकारों को दिए अधिक अधिकार दिए गए हैं।
इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है।


पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।


नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे। रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं।लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी। 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है। वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी. पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी।


नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं।