ई पास के नए नियम


ई पास के नए नियम


 


इन्दौर  जो लोग फंसे हैं और जिनको अन्य राज्यों में जाना है या अन्य राज्यों के वे लोग जिन्हें इंदौर आना हैं ,उन्हें अब यही से ही  ई पास मिल जाएंगे , कलेक्टर मनीष सिंह ने इसकी जिम्मेदारी प्राधिकरण सीईओ विवेक श्रोत्रिय को सौंपी है ,जिन्होंने अभी तक प्राप्त आवेदनों की जांच शुरू कर दी है और संभवतः आज शाम या कल कई लोगों को ही ई पास जारी भी कर दिए जाएंगे, जिन लोगों ने पहले आवेदन किए थे और रिजेक्ट हो गए वह भी फिर से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं .


इंदौर में धार्मिक यात्रा, अध्ययन, पारिवारिक सदस्यों से मिलने इत्यादि के लिए आए हुए व्यक्ति जो अपने साधनों से मध्यप्रदेश के बाहर वापिस जाना चाहते हैं उनको e-Pass की सुविधा की 
प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अब इंदौर से ही अनुमति प्रदान की जावेगी । यह e-Pass MAPIT के पोर्टल https://mapit.gov.in/covid-19/ पर पंजीयन के उपरांत जारी किए जावेंगे, इस 
हेतु नवीन आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ निम्न जानकारी online  दी जानी आवश्यक है - 


1 अन्य राज्य के निवासी होने का दस्तावेज़ (मोबाइल से खिचा गया दस्तावेज़ का फोटो)
2 वाहन का पंजीयन क्रमांक 
3 सदस्यों की संख्या का उल्लेख आवश्यक है । 


e-Pass आपको अपने मोबाइल पर ही 48 घंटे के भीतर मिल जावेगा । 


नोट : अन्य राज्य के जिन आवेदकों का आवेदन पूर्व में निरस्त हो गया है वे पुनः नया आवेदन
 https://mapit.gov.in/covid-19/
 पर कर सकते हैं ।