आज से ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत मिलेगी
*रेड जोन में पहले जैसी सख्ती बनी रहेगी*
*सोशल डिस्टेंस व मॉस्क का अनिवार्य रूप से हो पालन*
*सोमवार से फेज-3 शुरू हो जाएगा, कहां कैसी स्थिति रहेगी, यह कलेक्टर तय करेंगे*
भोपाल। सोमवार से फेज-3 शुरू हो जाएगा। आगे कहां क्या रियायतें और क्या बंदिशें रहेंगी यह तय करने का जिम्मा राज्य सरकार ने कलेक्टरों को सौंपा है। कलेक्टर जिला स्तर पर स्थिति की समीक्षा करके देर शाम तक आदेश जारी करेंगे। इधर, भोपाल और इंदौर कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि दोनों ही स्थानों पर सख्ती जारी रहेगी।
*बेवजह लोग घरों से बाहर न निकलें*
राज्य सरकार ने 4 मई के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्रदेश भर में छूट देने का प्लान बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना समीक्षा के दौरान कलेक्टरों से कहा कि वे तीन दिन में नए सिरे से अपने जिलों का आकलन कर रिपोर्ट दें। आज फिर मुख्यमंत्री एक बार चर्चा करेंगे, इसके बाद जिलों को ढील के लिए अधिकृत किया जाएगा। बेवजह लोग अपने घर से नहीं निकलने की अपील की है।
*सोशल डिस्टेंस व मॉस्क का उपयोग अनिवार्य, अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही*
सोशल डिस्टेंस का पालन सख्ती से कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाकर ही बाहर निकले, बग़ैर मॉस्क के कोई भी बाहर नहीं निकले। अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने पर संबंधित व्यापारी की दुकान को सील करने का निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही सेनेटाइजर का उपयोग भी करवाना आवश्यक हैं।
*शादी में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे*
राज्य सरकार ने सिनेमाघरों को दो सप्ताह के लिए और बंद कर दिया है। इधर, शादी-समारोह के लिए 4 मई से प्रस्तावित ढील को बढ़ा दिया गया है। पहले दूल्हा-दुल्हन के साथ 5 से 10 लोगों को मंजूरी थी, लेकिन अब इसे 50 किया जा रहा है। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
*सभी जोन में ये सब बंद रहेगा*
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कार्य, कोचिंग बंद रहेंगी। पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए हॉस्पिटेलिटी सेवाओं को छोड़कर बाकी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी।
सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागृह। सामाजिक, राजनीतिक, एकेडमी, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और क्लीनिक बंद रहेंगे।
*रेड जोन में इनकी अनुमति*
बाजार में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। एकल दुकानें, मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन बाजार में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही अनुमति रहेगी।
निजी ऑफिस 33 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। सरकारी दफ्तर उप सचिव स्तर तक के 100 फीसदी अफसर रहेंगे। शेष 33 फीसदी को अनुमति।
दोपहिया पर एक, चार पहिया में ड्राइवर और दो लोगों की अनुमति। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि। जूट उद्योग, औषधि, फार्मास्यूटिकल इकाइयां।
ऑरेंज जोन-एक से दूसरे जिले में निजी परिवहन सशर्त मंजूर। कैब-टैक्सी ड्राइवर और दो यात्री की अनुमति।
ग्रीन जोन-50% बैठने की क्षमता के साथ बसें चल सकती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऑफिस खुलेंगे।